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लॉटरी के नियम के लिए पर्याप्त कानून

सरकार ने कहा कि लॉटरी के नियमन के लिए बने कानून के प्रावधान पर्याप्त पाए गए हैं और किसी भी राज्य सरकार ने केंद्रीय लॉटरी कानून में संशोधन करने के लिए संपर्क नहीं किया है।

गृह राज्य मंत्री अजय माकन ने कहा कि किसी भी राज्य सरकार ने केंद्रीय लॉटरी कानून में संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार से संपर्क नहीं किया है।

उन्होंने कहा कि लॉटरी (विनिमय) अधिनियम 1998 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ राज्य सरकारें कार्रवाई कर सकती हैं। बहरहाल, उच्चतम न्यायालय ने मेसर्स बीआर एंटरप्राइजेस बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में कहा है कि राज्य सरकार इस तरह के अधिकार का इस्तेमाल तभी कर सकती है जब उसने अपने क्षेत्र में लॉटरी नहीं चलाने का फैसला किया हो।

माकन ने पीजे कुरियन के सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को बताया कि अगर दो राज्यों के बीच लॉटरी चलाने को लेकर विवाद हों और वे आपस में विवाद का हल नहीं निकाल पा रहे हों तो कानून के तहत यह प्रावधान है कि तथ्यों को केंद्र सरकार के प्रकाश में लाया जा सकता है।(भाषा)

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